पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग मामले में भाजपा विधायक के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की
देश में पहली बार पुलिस स्टेशन के अंदर सीनियर इंस्पेक्टर की केबिन में भाजपा विधायक गणपत गायकवाड द्वारा शिव सेना नेता पर किए गए फायरिंग के मामले में अब उनके बेटे वैभव की मुश्किल बढ़ती दिख रही है
देश में पहली बार पुलिस स्टेशन के अंदर सीनियर इंस्पेक्टर की केबिन में भाजपा विधायक गणपत गायकवाड द्वारा शिव सेना नेता पर किए गए फायरिंग के मामले में अब उनके बेटे वैभव की मुश्किल बढ़ती दिख रही है.
कल्याण सत्र न्यायालय ने बुधवार को शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ पर फायरिंग मामले में भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ के बेटे वैभव गायकवाड़ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इसी साल 2 फरवरी को जमीन संबंधी विवाद में हिल लाइन थाने में सीनियर इंस्पेक्टर के केबिन में शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ पर फायरिंग गणपत ने फायरिंग की गई थी।
बताया जाता है जब फायरिंग हुई उस वक्त वैभव अपने समर्थकों के साथ सीनियर इंस्पेक्टर के केबिन के बाहर था।
इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज की थी और गणपत गायकवाड़ समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।
बाद में कोर्ट में पेश किए जाने पर गणपत ने दावा किया था कि उसका बेटा वैभव किसी अपराध में शामिल नहीं है और उसे इस मामले में जबरन फंसाया गया है।
वैभव जो की मामले में फरार है उसने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए कल्याण सेशन कोर्ट में आवेदन दायर किया था और मंगलवार को दोनों पक्षों के वकीलों ने न्यायाधीश के समक्ष दो घंटे से अधिक समय तक बहस की, जिसके बाद न्यायाधीश एसजी इनामदार ने बुधवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।
बुधवार को आदेश पारित करते हुए न्यायाधीश ने वैभव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
गायकवाड़ के परिवार के सूत्र ने बताया कि वैभव अब अग्रिम जमानत पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अब अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वैभव की मुश्किले बड़ गई है उन्हे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है.