प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY) भारत सरकार की एक प्रसिद्ध योजना है जिसके माध्यम से नगरों व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाते है. भारत के निम्नवर्गीय समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए भारतीय सरकार के तरफ़ विभिन्न योजनाएं जारी की जाती हैं, जिनका उद्देश्य भारतीय के गरीब और निम्नवर्गीय परिवारों का विकास किया जा सके। ऐसे ही भारत के निम्नवर्गीय परिवारों को एक पक्का मकान देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जून 2015 में की गई थी।
PM Awas Yojana के द्वारा भारत के लाखों परिवारों को उनका खुद का पक्का मकान होने के सपना को पूरा किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के लिए पात्रता तय की गई और जो पीएम आवास योजना पात्रता रखते है, उनको बैंक के द्वारा मकान बनाने हेतु सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। हालही में केंद्रीय बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना पर कुल परिव्यय में 79,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।
पीएम आवास योजना पात्रता (Pradhan Mantri Awas Yojana eligibility)
प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY में सभी उम्मीदवारों को ग्रामीण और शहरी आबादी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और इन आबादी को आय के आधार पर चार वर्गों में विभाजित कर अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है। प्रत्येक वर्ग हेतु अलग-अलग वार्षिक आय, सब्सिडी, ब्याज कार्यकाल तथा ऋण धन की सीमा तय की गई है। आयु के अनुसार PMAY Yojana eligibility निम्नलिखित है-
-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये
– निम्न आय वाले वर्ग (LIG) से आने वाले उम्मीदवार की वार्षिक आय 6 लाख तक होनी चाहिए।
-मध्यम आय समूह -I (MIG -1) वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 06 लाख 12 लाख की बीच होनी चाहिए
-मध्य आय समूह- II (MIG -2) वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 12 से 18 लाख के मध्य होनी चाहिए।
-परिवार की संपत्ति के सह-स्वामित्व में घर महिला की महिला का नाम भी होना चाहिए।
-पीएम आवास योजना हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास उसका खुद पक्का घर नहीं होना चाहिए।
-आवेदक के परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम पर कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
-आवेदन भारत का निवासी हो और उसकी आय 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
-आवेदन के पास भारत सरकार के द्वारा जारी पहचान प्रमाणपत्र जैसे – आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि होना चाहिए।
-नौकरी करने वाले विवाहित या विवाहित उम्मीदवार को परिवार से अलग माना जायेगा।
-आवेदन परिवार को अन्य किसी भारत सरकार या प्रदेश सरकार के द्वारा होम लोन या घर से सम्बंधित किसी योजना का लाभ न प्राप्त हो।
इसके अलावा अगर आपने PM Awas Yojana में आवेदन किया है, तो आप आधिकारिक वेबसाइट के जरिए PM Awas Yojana लिस्ट की जांच भी कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहें तो PM Awas Status भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, और आपने इसके लिए आवेदन दिया है, तो आप PM Awas Gramin List चेक कर सकते हैं.